इस प्रकार की जमीन खरीदनें से बचें
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयतों को सलाह दी है कि बिना बंटवारे की पुश्तैनी जमीन को खरीदने से बचें. विभाग ने रैयतों को यह भी कहा है कि रेंट फ्री यानी बेलागानी जमीन जैसे गैरमजरूआ आम और खास, कैंसरे हिंद, बंदोबस्ती, सैराट, बाजार, हाता, नदी, पइन, श्मशान, कब्रिस्तान, मठ मंदिर की भूमि का क्रय निषेध है. इसे न तो खरीदा जा सकता है, ना ही बेचा जा सकता है. ऐसा करने से भविष्य में जमीन विवाद से बचा जा सकता है. इसके अलावा भूदान में मिली जमीन की भी खरीद-बिक्री नहीं हो सकती है. ऐसी जमीन की खरीद मान्य नहीं होगी, ना ही ऐसी जमीन की जमाबंदी हो सकती है.
बिना जांच पड़ताल के नहीं खरीदें जमीन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि वैसे लोगों से जमीन खरीदे, जिनके नाम से जमाबंदी कायम हो. जमाबंदी का विवरण, नक्शा, विक्रेता का नाम, पता का मिलान एवं सत्यता की पुष्टि कर लें. निबंधन दस्तावेजों की जांच निबंधन कार्यालय के वेबसाइट पर कर सकते हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह भी बताया है की खाता खेसरा,रकबा के अलावा चौहद्दी का भी स्पष्ट मिलान कर लें. जमीन का निबंधन और लेन-देन से पहले यथासंभव चाहरदीवारी निर्माण अथवा सीमाओं की अस्थाई पहचान करवा लें. सरकार ने रैयतों को इस बात को लेकर आगाह किया है कि बिना जांच के जमीन की खरीददारी भविष्य में उन्हें परेशानी में डाल कर सकता है.
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