सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों पर मामला दर्ज
फुलवारीशरीफ डीएसपी 2 दीपक कुमार का इस संबंध में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से विधि संगत कार्रवाई का निर्देश दिया गया. जिसके बाद पिपलावां थाने में नाबालिग के माता-पिता, लड़के के माता-पिता व अज्ञात लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप
दरअसल नाबालिग लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी शादी रद्द करने की गुहार लगाई थी. लड़की के अनुसार अभी उसकी उम्र 16 वर्ष है और 32 वर्ष के लड़के के साथ उसकी जबरन शादी करा दी गई है. उसने यह भी आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. यही कारण है कि वह ससुराल नहीं जाना चाहती. वह पढ़ाई-लिखाई करके कुछ बनना चाहती है.
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दोस्त के साथ घर से भागी पीड़िता
नए तरीके से जिंदगी जीने के लिए वह अपने दोस्त सौरभ के साथ 31 मार्च को घर से भाग गई. पटना में अपनी मां द्वारा सौरभ के खिलाफ अपहरण मामले को गलत बताते हुए उसने कहा कि परिवार वाले चाहते हैं कि दबाव में आकर वह ससुराल लौट जाए. अदालत ने सुनवाई के बाद दिल्ली और बिहार पुलिस को नोटिस जारी किया था.
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