जोखिम कर करता है अच्छी क्वालिटी का हेलमेट
बिहार में अभी भी कई सारे दोपहिया चालक इस नियम की अनदेखी करते हैं. दोहपिया चालकों और सवारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने आईएसआई मार्क वाले गुणवत्तापूर्ण हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है. बिहार में भी यह नियम लागू है. मोर्थ के अनुसार, दोपहिया वाहनों के हादसों में सिर की चोटें सबसे बड़ा खतरा है. अच्छी क्वालिटी की हेलमेट जोखिमों को काफी हद तक कम कर देता है.
हेलमेट न लगाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द
बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है. इस मामले में पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना, वाहन जब्ती, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द और तीन महीने तक की सजा भी हो सकती है. इसके साथ ही हेलमेट स्ट्रैप न बांधने पर धारा 194डी के तहत एक हजार रुपये का चालान कट सकता है. यह नियम ना सिर्फ चालक, बल्कि उसके साथ पीछे बैठे व्यक्ति पर भी लागू है. इसके अलावा बिना आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनने पर हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
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हेलमेट लगाने के लिए जागरूकता अभियान
जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने कहा कि राज्य में ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने वालों को पकड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस नियमित जांच और जागरूकता अभियान चला रही है. परिवहन विभाग की तरफ से भी चौक-चौराहों पर पोस्टर, होर्डिंग्स, अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हेलमेट पहनने की अपील की जा रही है. उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों से आईएसआई मार्क वाले हेलमेट पहनने की अपील की है.
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