BPSC Protest: बीपीएससी परीक्षा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग

BPSC Protest: बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है. दायर याचिका में डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है.

By Aniket Kumar | January 7, 2025 11:58 AM
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BPSC Protest: 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राजधानी में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. परीक्षा को रद्द करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी. इस याचिका पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई होनी है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी. इसके अलावा याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है.

शनिवार को दायर की गई थी याचिका

बता दें. बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दायर की गई थी. याचिका में बीपीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया है. वहीं इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई है.

बीपीएससी ने साफ किया रुख

परीक्षा को रद्द करने की मांग पर बीपीएससी ने अपना रुख साफ कर दिया है. बीपीएससी ने कहा है कि परीक्षा रद्द नहीं किया जा सकता है. पटना के बापू केंद्र को छोड़कर किसी भी केंद्र पर परीक्षा को दोबारा आयोजित नहीं किया जाएगा. बीपीएससी ने कहा कि परीक्षा को फिर से आयोजित करने के संबंध में किसी भी जिला पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन नहीं आया है.

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छात्र आंदोलन पर राजनीति गरम

बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन पर राजनीति पर तेज हो गई है. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीते कुछ दिनों से आमरण अनशन पर थें. सोमवार तड़के सुबह पटना पुलिस ने उन्हें अनशन स्थल से उठा लिया और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया. हालांकि, सोमवार शाम को ही प्रशांत किशोर को कोर्ट ने बिना शर्त जमानत दे दी. पटना की कोर्ट ने पहले उनकी जमानत को लेकर कुछ शर्तें लगाईं, जो बाद में हटा लिया गया. सीजेएम कोर्ट ने पीके के जेल पहुंचने से पहले ही उन्हें रिहा कर दिया. उन्हें बेउर थाने में मुचलका दाखिल करने के बाद छोड़ दिया गया.

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