बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा मामले में सुनवाई टली, पटना हाईकोर्ट में आज इस वजह से नहीं हुई हियरिंग

BPSC Re-Exam: पटना हाईकोर्ट में आज BPSC 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर सुनवाई होनी थी. जो टल गई है. मिली जानकारी के अनुसार, माननीय न्यायाधीश के छुट्टी पर रहने की वजह से सुनवाई टली है.

By Abhinandan Pandey | February 4, 2025 11:51 AM
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BPSC Re-Exam: पटना हाईकोर्ट में आज BPSC 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर आज मंगलवार को सुनवाई होनी थी जो टल गई है. मिली जानकारी के अनुसार, माननीय न्यायाधीश के नहीं बैठने के कारण सुनवाई टाली गई है. इससे पहले 31 जनवरी को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के छुट्टी पर रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी. प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने 30 जनवरी को 8 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया था, जिसमें 3 बार पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हुई थी.

हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले मांगा था एफिडेविट

बता दें कि 16 जनवरी को सुनवाई हुई थी. इस दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले BPSC को एफिडेविट देने को कहा था. इसके साथ ही BPSC 70वीं PT पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत कई अन्य याचिकाएं री-एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है. बता दें कि सभी याचिकाओं को अब एक साथ जोड़ दिया गया है. जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है. जिसमें री-एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यथियों के खिलाफ दर्ज हुए FIR को वापस लेने की मांग की गई है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट जाना चाहिए

बता दें कि इससे पहले बिहार की आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. लेकिन SC ने सुनवाई से इनकार कर दिया था. CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था- ‘आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए.’

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