India Pakistan War: पटना में रह रही पाकिस्तानी महिलाओं को मिली मोहलत, सरकार देगी नया वीजा

India Pakistan War: दीर्घकालीन वीजा के लिए पाकिस्तान के नागरिकों को नए सिरे से आवेदन करना होगा. इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 मई से लेकर 10 जुलाई तक का समय निर्धारित किया है. पटना में रहनेवाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा के लिए नए सिरे से आवेदन करने के बारे में बता दिया गया है.

By Ashish Jha | May 9, 2025 7:29 AM
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India Pakistan War: पटना. पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों में रहनेवाले पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने दो महीने की मोहलत दी है. उन्हें दो महीने के अंदर नया वीजा बनवाना होगा. 10 जुलाई के बाद उनका पुराना वीजा अपने आप रद्द हो जाएगा. पटना में पाकिस्तान की 28 महिलाएं रह रही हैं. इनके पास लंबी अवधि का वीजा (एलटीवी) है. भारत सरकार के आदेश पर पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था) पटना संजय कुमार ने जिले के सभी पाक नागरिकों को नया वीजा बनवाने का आदेश दिया है. इसके लिए दस मई से 10 जुलाई तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है.

10 जुलाई तक आवेदन करनेकी मोहलत

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 28 निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने भारत में रहनेवाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का निर्देश दिया था. उसी समय पता चला कि राजधानी सहित पटना जिले में पाकिस्तान की 28 महिलाएं रहती हैं. इनके पास एलटीवी है. इसमें से तीन महिलाओं ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है. वहीं एक महिला के वीजा को लेकर सिविल कोर्ट में केस चल रहा है. पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था) पटना ने स्थानीय मीडिया को बताया कि दीर्घकालीन वीजा के लिए पाकिस्तान के नागरिकों को नए सिरे से आवेदन करना होगा. इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 मई से लेकर 10 जुलाई तक का समय निर्धारित किया है. पटना में रहनेवाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा के लिए नए सिरे से आवेदन करने के बारे में बता दिया गया है.

एसपी से पाकिस्तानी महिला ने लगाई गुहार

पीरबहोर के सब्जीबाग में रहनेवाली पाकिस्तानी महिला जाहिदा खालिद गुरुवार को पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था) के पास गुहार लेकर पहुंची थी. उनके साथ बेटा भी था. पुलिस सूत्रों के अनुसार जाहिदा ने एसपी को बताया कि उनके खिलाफ न्यायालय में केस चल रहा था. इसमें 24 अप्रैल को उनके पक्ष में फैसला आया है, लेकिन पुलिस के पास उसकी कोई लिखित सूचना नहीं मिली है. इसकी वजह से महिला को वापस लौटा दिया गया. वह दीर्घकालिक वीजा पर है.

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