पटना हाईकोर्ट में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर सांसद रूडी ने रखा अपना पक्ष, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में न तो एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है और ना ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है .

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2022 1:10 AM
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पटना हाइकोर्ट ने राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को स्थापित करने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश पार्थसारथी की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर अभिजीत कुमार पांडेय द्वारा दायर जनहित याचिका पर लंबी सुनवाई के आदेश सुरक्षित रख लिया.

सांसद राजीव प्रताप रूडी ने रखा अपना पक्ष 

इस मामले की सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में न तो एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है और ना ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है . उन्होंने बताया कि देश के कई बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कई राज्यों में स्थित एयरपोर्ट पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि पटना का एयरपोर्ट सुरक्षा के लिहाज से बहुत सही नहीं है. राजगीर, बिहटा और पुनपुन में एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विचार तो हुआ लेकिन कोई भी परिणाम नहीं सामने नहीं आया.

याचिकाकर्ता की मांग सही नहीं

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि याचिकाकर्ता की यह मांग सही नहीं है कि खास जगह पर ही एयरपोर्ट बने या उसे कैसे बनाकर उसका विकास हो . उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं बताते हुए सारण में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए याचिकाकर्ता का यह मांग सही नहीं है. सरकार का यह नीतिगत विषय होता है जिस पर सरकार ही विचार कर कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पटना एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बिहटा में एयरपोर्ट का विकल्प के रूप में लाया गया. उन्होंने बताया कि बिहटा एयरपोर्ट से पटना आने के लिए चार हज़ार करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड भी बनाने की योजना है.

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ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर स्थिति स्पष्ट नहीं

केंद्र सरकार के अधिवक्ता के एन सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो कि नहीं यह विचार का मुद्दा हो सकता है, लेकिन यात्रा किसी विशेष रूप से हो, ये विचार के योग्य नहीं है. पिछली सुनवाई में रूडी ने कहा था कि गया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी आज तक अंतरराष्ट्रीय विमान का परिचालन नहीं हुआ है. अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के बावजूद यहां अंतरराष्ट्रीय विमान नहीं चलते हैं. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है.

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