Patna News: पटना के 2 DCLR, 4 सीओ और 5 CDPO समेत 16 अफसरों का रोका गया वेतन, डीएम ने की कार्रवाई
Patna News: पटना के डीएम ने बैठक से अनुपस्थित 16 अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाते हुए उन्हें शो कॉज किया है. साथ ही कहा कि यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके विरुद्ध विभागीय तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई.
By Anand Shekhar | October 7, 2024 8:16 PM
Patna News: पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने जिला समन्वय समिति की बैठक में पदाधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्व-जिम्मेदारी और स्व-अनुशासन के साथ काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने जनता दरबार में मुख्यमंत्री, सीपीग्राम, जिला जनता दरबार समेत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने को कहा. डीएम ने बैठक से अनुपस्थित रहने वाले दो डीसीएलआर, चार सीओ, पांच सीडीपीओ और पांच जिला स्तरीय पदाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है और शो कॉज मांगा है. उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कहा कि लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालयों का दौर नहीं लगाना पड़े यह सुनिश्चित करना चाहिए. इसके लिए हर स्तर पर पदाधिकारियों को जिम्मेदार होना पड़ेगा.
दंड की राशि जमा नहीं करने पर काटा जाएगा वेतन
डीएम ने बैठक में लोक शिकायत निवारण तथा लोक सेवा के अधिकार से संबंधित मामले की समीक्षा की. जिन योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता, अनापति प्रमाण-पत्र, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने इत्यादि का मामला लंबित है. उसके लिए प्रखंड-स्तरीय विभागीय पदाधिकारी व संबंधित अंचल अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लायें. संबंधित एसडीओ इसका पर्यवेक्षण व अपर समाहर्ता मॉनिटरिंग करेंगे. न्यायालयों, लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोग में लंबित मामलों को समय सीमा के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों पर दंड लगाया गया है. वे अविलंब दंड की राशि जमा कर दें. अन्यथा उनके वेतन से कटौती की जाएगी.
एक माह से लंबित लोक शिकायत के 469 मामले का निपटारा करें
डीएम ने लोक शिकायत निवारण व आरटीपीएस से संबंधित मामलों की समीक्षा की. एक माह से अधिक लोक शिकायत के 469 मामले, 45 कार्य दिवस से अधिक लंबित 253 मामले का निर्धारित समय सीमा के अंदर निपटारा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि 89 मामलों में लोक प्राधिकार के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाया गया है. इसमें 2.40 लाख रुपये की राशि दंड स्वरूप है. 25 मामले में अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है. 27 सितंबर से तीन अक्तूबर तक की सुनवाई से अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय, दानापुर से लोक प्राधिकार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर एक बार व थानाध्यक्ष, शाहपुर तीन बार अनुपस्थित थे. डीएम ने इन सभी से शो कॉज करते हुए नियंत्री पदाधिकारियों के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया.
अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकारों पर होगी कार्रवाई
सुनवाई से आदतन अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकारों का वेतन स्थगित रखते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी. अतिक्रमण वाद के 424 मामले निष्पादन के लिए लंबित है. सीओ को 90 दिनों में मामले को निपटारा करने के लिए कहा गया. भूमि विवादों के समाधान के लिए सीओ व थानाध्यक्ष का हर एक शनिवार को संयुक्त बैठक कर इसे भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड करें. आरटीपीएस के 522 एक्सपायर्ड मामले को अविलंब नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि आरटीपीएस के मामले में जिन अंचलों व प्रखंडों में शिथिलता बरती जा रही है. वहां संबंधित अपीलीय प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी समीक्षा करते हुए मामलों की स्वतः सुनवाई करेंगे.साथ ही लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार दंड निर्धारित करेंगे.
बैठक से गायब पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी
जिला समन्वय समिति की बैठक से गायब रहनेवाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी.बैठक में पटना सदर व पटना सिटी के डीसीएलआर, दनियावां, पुनपुन, खुसरूपुर व बाढ़ के सीओ,बिहटा,नौबतपुर,मनेर,खुसरूपुर व पंडारक के अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, भविष्य निधि पदाधिकारी व मापतौल अधिकारी नहीं आये. डीएम ने अनुपस्थित सभी अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकते हुए शो-कॉज पूछा है. उन्होंने कहा कि यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके विरुद्ध विभागीय तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी. उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
इस वीडियो को भी देखें: CCTV में कैद बिहार पुलिस के भ्रष्टाचारियों की कहानी
यहां पटना न्यूज़ (Patna News) , पटना हिंदी समाचार (Patna News in Hindi), ताज़ा पटना समाचार (Latest Patna Samachar), पटना पॉलिटिक्स न्यूज़ (Patna Politics News), पटना एजुकेशन न्यूज़ (Patna Education News), पटना मौसम न्यूज़ (Patna Weather News) और पटना क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर.