संवाददाता, पटना: एसी कोच का टिकट होने के बावजूद रेलवे ने यात्री को स्लीपर कोच में यात्रा कराया, अब उसको यात्री को 60 हजार रुपये मुआवजा देना पड़ेगा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रेलवे की सेवा में पायी गयी गंभीर लापरवाही पर एक वरिष्ठ नागरिक को यह मुआवजा देने का आदेश दिया है. आयोग ने कहा है कि वह शिकायतकर्ता मोहम्मद शमीम को एसी कोच और स्लीपर कोच के किराए के अंतर की राशि 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ वापस करे. इसके साथ ही मानसिक पीड़ा और शारीरिक असुविधा के लिए 50,000 तथा मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 10,000 की अतिरिक्त राशि भी भुगतान करे. शिकायतकर्ता मोहम्मद शमीम ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तीन अक्टूबर 2015 को ट्रेन संख्या 12141 (राजेंद्र नगर बिहार एक्सप्रेस) से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पटना तक 3 टियर एसी टिकट आरएसी स्थिति में बुक किया था. टिकट में बाद में एसी कोच बी1 में सीट संख्या 10 और 12 आवंटित की गयी थी.
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