Jamshedpur news.
झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर जमशेदपुर अक्षेस (जेएनएसी) ने पार्किंग ठेकेदार निशिकांत सिंह और पुतुल पांडेय की सुरक्षित जमा राशि 28 जून को वापस कर दिया. झारखंड हाइकोर्ट ने 19 सितंबर 2023 और 17 जून 2025 को जमशेदपुर अक्षेस को पार्किंग ठेकेदार निशिकांत सिंह की सुरक्षित जमा राशि 29 लाख 35 हजार रुपये और पुतुल पांडेय की 11.15 लाख वापस करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि जमशेदपुर अक्षेस ने हाइकोर्ट के आदेशों की फिर से अवमानना की है, क्योंकि हाइकोर्ट ने जमशेदपुर अक्षेस को मूल राशि के साथ ब्याज भी देने को कहा था, जिसे दोनों ठेकेदारों के अधिवक्ता हाइकोर्ट में अगली तारीख से पहले दो हलफनामा दायर कर अक्षेस द्वारा की गयी अवमानना की जानकारी देंगे.क्या है पूरा मामला
हाइकोर्ट ने 17 जून 2025 को पुन: दिया आदेश
आदेश के बावजूद सुरक्षित जमा राशि नहीं होने पर हाइकोर्ट ने 17 जून 2025 को पुन: जमशेदपुर अक्षेस को पार्किंग ठेकेदार को सुरक्षित जमा राशि लौटाने का आदेश दिया. आदेश के बाद जमशेदपुर अक्षेस ने पार्किंग ठेकेदार निशिकांत सिंह की सुरक्षित जमा राशि 29 लाख 35 हजार रुपये और पुतुल पांडेय की 11.15 लाख का चेक (बैंक ऑफ बड़ौदा) 28 जून को दिया. याचिकाकर्ताओं के तरफ से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव, अशोक झा और मंजरी सिन्हा ने बहस की.
हाइकोर्ट के आदेशों की अक्षेस ने की अवमानना, फिर जायेंगे हाइकोर्ट
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