Jamshedpur news. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में अब तीन साल से पुराने रिटर्न नहीं भर पायेंगे व्यवसायी

एक जुलाई से जीएसटी नियमों में फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत बदलाव

By PRADIP CHANDRA KESHAV | June 10, 2025 5:54 PM
feature

Jamshedpur news.

एक जुलाई 2025 से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) रिटर्न भरने के नियम बदल जायेंगे. जीएसटीएन (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क) ने सूचना जारी की है. इसके अनुसार अब आप पुराने जीएसटी रिटर्न तीन साल बाद नहीं भर पायेंगे. इसका मतलब है कि अगर आप मासिक या सालाना रिटर्न भरने में देरी करते हैं, तो आपके पास सिर्फ तीन साल का समय होगा. जुलाई 2025 से जीएसटी पोर्टल पर यह नियम लागू हो जायेगा, हालांकि इस नियम पर जानकारों ने चिंता जताई है. सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष सह टैक्स मामलों की जानकार अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने इस मामले में पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल को पत्र लिखकर आपत्ति जताते हुए फिर से विचार करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि अचानक इस तरह बंद कर दिया जाना ठीक नहीं होगा. अगर किसी का वास्तविक मामले को यदि विभाग ने कैंसिल कर दिया हो और उसका केस चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा. इस मामले में अभी तक काउंसिल ने किसी तरह का रिप्लाई नहीं किया है. सिंहभूम चेंबर इन चिंताओं पर अपनी गंभीरता व्यक्त करते हुए फिर से काउंसिल को पत्र लिखेगा.
संबंधित खबर और खबरें

यहां जमशेदपुर न्यूज़ (Jamshedpur News) , जमशेदपुर हिंदी समाचार (Jamshedpur News in Hindi), ताज़ा जमशेदपुर समाचार (Latest Jamshedpur Samachar), जमशेदपुर पॉलिटिक्स न्यूज़ (Jamshedpur Politics News), जमशेदपुर एजुकेशन न्यूज़ (Jamshedpur Education News), जमशेदपुर मौसम न्यूज़ (Jamshedpur Weather News) और जमशेदपुर क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर.

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version