अधिकारियों व रसूखवालों को आरोपी नहीं बनाया
कोर्ट में पीड़िता ने कहा था कि बयान देने के बावजूद पुलिस ने अधिकारियों व रसूखवालों को आरोपी नहीं बनाया. इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया. बाद में पुलिस ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के इस केस में गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन थाना प्रभारी इमदाद अंसारी, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद , अभिषेक मिश्रा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह, तनुश्री नायक, सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, कदमा के दिनेश अग्रवाल को आरोपी बनाया.
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तीन को मिल चुकी है सजा
जमशेदपुर कोर्ट वर्ष 2022 को मानगो सहारा सिटी नाबालिग दुष्कर्म में तीन दोषियों (इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को) को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के 25-25 वर्ष सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुना चुकी है. इस मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ अलग से केस चल रहा है.
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ये हैं खास बातें
पांच साल पहले 18 जनवरी 2019 को मानगो थाने में नाबालिग की मां ने पोक्सो की धारा लगाकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
दो साल पूर्व 2022 को तीन दोषियों को 25-25 साल की सजा मिल चुकी है. 22 आरोपियों पर मामला चल रहा है.