Jamshedpur news. चेक बाउंस में आरोपी को नौ माह की सजा, 3.29 लाख रुपये जुर्माना भी

आठ साल पूर्व नवीन मिश्रा ने दोस्ताना कर्ज मनोज कुमार भगत को डेढ़ लाख रुपये दिया था

By PRADIP CHANDRA KESHAV | May 15, 2025 10:02 PM
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प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिलीप राजेश्वर तिर्की के कोर्ट ने गुरुवार को चेक बाउंस के केस में आरोपी मनोज कुमार भगत को नौ माह की सजा सुनायी. साथ ही चेक मूल्य 1.50 लाख रुपये वापस लौटने के साथ ही 1.54 लाख मुआवजा कुल 3.29 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. कोर्ट में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद अग्रवाल व कमल अग्रवाल ने पैरवी की. मालूम हो कि आठ साल पूर्व नवीन मिश्रा ने दोस्ताना कर्ज मनोज कुमार भगत को डेढ़ लाख रुपये दिया, बदले में मनोज कुमार भगत ने चेक दिया, जो बाउंस हो गया था.

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