Jamshedpur news.
पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभुकों को आगामी तीन माह (जून, जुलाई एवं अगस्त) के लिए खाद्यान्न का अग्रिम वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं. इस कार्य के समयबद्ध निष्पादन के लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, रांची द्वारा प्राप्त निर्देशों के आलोक में यह व्यवस्था की गयी है. खाद्यान्न वितरण के लिए जून एवं जुलाई 2025 का वितरण 15 जून तक, अगस्त का 16 से 30 जून तक वितरण करना है. जिले के 4,34,255 परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे. जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों को ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रत्येक माह के लिए अलग-अलग लेन-देन के साथ खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. प्रत्येक माह के लिए लाभुकों को अलग-अलग पर्ची (रसीद) निर्गत की जायेगी तथा हर बार अलग-अलग बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा.इस संबंध में सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर ही खाद्यान्न का वितरण किया जाये. ऐसा नहीं करने पर समय सीमा का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानों की अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. साथ ही जिले के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुभाजन क्षेत्र के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कुल 16,49,662 लाभुकों तक समयबद्ध खाद्यान्न वितरण की सतत निगरानी करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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