Jamshedpur News : टेल्को : दहेज प्रताड़ना के 21 साल पुराने केस में साक्ष्य के अभाव में पति बरी

Jamshedpur News : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अदनान आकिब के कोर्ट ने शुक्रवार को टेल्को थाना में दर्ज दहेज प्रताड़ना के 21 साल पुराने केस में आरोपी पति शैलेश झा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया.

By RAJESH SINGH | May 24, 2025 1:04 AM
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प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अदनान आकिब के कोर्ट ने शुक्रवार को टेल्को थाना में दर्ज दहेज प्रताड़ना के 21 साल पुराने केस में आरोपी पति शैलेश झा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह ने पैरवी की. इससे पूर्व पीड़िता सह टेल्को की रहने वाली सालू झा ने अपने पति सह दलसिंहसराय बिहार के रहने वाले शैलेश झा के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना व पत्नी के रहते दूसरी पत्नी रखने का केस किया था. केस में पीड़िता, उसके माता-पिता की गवाही हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप को साबित नहीं कर सका.

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