Palamu News: अबुआ आवास से 11 लाभुकों को वंचित करने वाली मुखिया और 2 पंचायत सचिव पर एक्शन

Abua Awas Yojana: सगुना पंचायत के पंचायत सचिव अहमद हुसैन अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही निलंबित अवधि में लेस्लीगंज मुख्यालय निर्धारित किया गया है. इधर, पड़वा प्रखंड के गाड़ीखास के पंचायत सचिव मनोज कुमार मिश्रा को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उनके विरुद्ध विमला देवी पति विनोद कुमार मेहता द्वारा आवास देने के बदले 10 हजार रुपये की मांग की गयी थी.

By Mithilesh Jha | June 12, 2025 12:46 PM
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Abua Awas Yojana| पलामू, रामनरेश तिवारी : अबुआ आवास के 11 लाभुकों को अयोग्य बताकर योजना के लाभ से वंचित रखने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ झारखंड में कार्रवाई हुई है. पलामू जिले के पाटन प्रखंड के सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी की वित्तीय शक्तियां जब्त कर ली गयीं हैं. वहीं, सगुना पंचायत के पंचायत सचिव अहमद हुसैन अंसारी और पड़वा प्रखंड के गाड़ीखास के पंचायत सचिव मनोज कुमार मिश्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

मुखिया की वित्तीय शक्तियां जब्त करने का पत्र पंचायतीराज विभाग को भेजा

पलामू की उपायुक्त समीरा एस के निर्देश पर पाटन प्रखंड के सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी का वित्तीय शक्ति जब्त करने के संबंध में पंचायतीराज विभाग झारखंड को पत्र लिखा गया है. पाटन के सगुना पंचायत के पंचायत सचिव अहमद हुसैन अंसारी व पड़वा प्रखंड के गाड़ीखास के पंचायत सचिव मनोज कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है.

मुखिया ने अयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास दिलाने के लिए योग्य लाभुकों को अयोग्य करार दिया

उपायुक्त कार्यालय के पत्रांक 257 दिनांक 10 जून 2025 पंचायती राज विभाग झारखंड रांची को भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि वित सह संसदीय कार्यमंत्री द्वारा पाटन के सगुना पंचायत की मुखिया मंजू देवी द्वारा अबुआ आवास के 11 योग्य लाभुकों को अयोग्य दिखाकर आवास योजना के लाभ से वंचित रखा गया. वहीं, अयोग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया गया. जिलास्तरीय टीम ने इसकी जांच की. जांच के बाद उप विकास आयुक्त द्वारा मुखिया की वित्तीय शक्ति जब्त करने की अनुशंसा की गयी थी. इसी आलोक में पंचायती राज विभाग झारखंड रांची की पत्र भेजा गया है.

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पंचायत सचिव अहमद हुसैन अंसारी और मनोज कुमार मिश्रा निलंबित

सगुना पंचायत के पंचायत सचिव अहमद हुसैन अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही निलंबित अवधि में लेस्लीगंज मुख्यालय निर्धारित किया गया है. इधर, पड़वा प्रखंड के गाड़ीखास के पंचायत सचिव मनोज कुमार मिश्रा को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उनके विरुद्ध विमला देवी पति विनोद कुमार मेहता द्वारा आवास देने के बदले 10 हजार रुपये की मांग की गयी थी.

मनोज कुमार मिश्रा निलंबन अवधि में सदर प्रखंड में रहेंगे

वित्त सह संसदीय कार्यमंत्री ने इसकी जांच के लिए लिखा था. जांच में शिकायत सही पायी गयी. इसके बाद गाड़ीखास पंचायत के पंचायत सचिव मनोज कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में वह सदर प्रखंड में रहेंगे.

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