Ranchi News : बार-बार समय लेने पर हाइकोर्ट गंभीर, सरकार पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

मामला औद्योगिक सब्सिडी के भुगतान का

By Prabhat Khabar News Desk | January 11, 2025 12:24 AM
an image

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गाैतम कुमार चाैधरी की अदालत ने 166 करोड़ रुपये औद्योगिक सब्सिडी के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार की ओर से बार-बार समय मांगे जाने पर नाराजगी जतायी तथा मामले को गंभीरता से लिया. अदालत ने राज्य सरकार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा कराने को कहा. अदालत ने कहा कि पहले के आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की ओर से वकील स्थगन ले रहे हैं. छह दिसंबर 2024 को इस आधार पर स्थगन मांगा गया था कि इन मामलों पर महाधिवक्ता को बहस करनी थी, जो अपनी बीमारी के कारण इस अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और आज यह कहा जा रहा है कि इन मामलों पर बहस करनेवाले अधिवक्ता तृतीय बाहर हैं. बयान विरोधाभासी है और सद्भावनापूर्वक नहीं दिये गये प्रतीत होते हैं. ऐसी स्थिति में प्रतिवादी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 17 जनवरी की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोदिया ने पैरवी की. उन्होंने अदालत को बताया कि प्रार्थी की ओर से पिछले वर्ष ही बहस पूरी कर ली गयी थी. मामले में राज्य सरकार को पक्ष रखना है. सरकार की ओर से महाधिवक्ता पक्ष रखेंगे, यह कह कर समय लिया जा रहा है. वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि गवर्नमेंट एडवोकेट-तृतीय को इन मामलों पर बहस करनी है, जो किसी व्यक्तिगत कारण से शहर से बाहर हैं और इसलिए वह स्थगन चाहते हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड की ओर से याचिका दायर कर 166 करोड़ रुपये औद्योगिक सब्सिडी का भुगतान करने की मांग की गयी है.

संबंधित खबर और खबरें

Latest Ranchi News in Hindi : रांची के स्थानीय समाचार, इवेंट, राजनीति, एजुकेशन, मौसम, बिजनेस, रेलवे, प्रशासनिक खबरों की ताजा अपडेट के लिए प्रभात खबर से जुड़े रहें। यहां निष्पक्ष समाचार, लाइव रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्ट, फैक्ट चेक के साथ खबरों की विश्वनीयता सुनिश्चित की जाती है। यहां पर प्रभात खबर के 100 से अधिक रिपोर्टर्स, संवाद सूत्र, एक्सपर्ट्स और विषय विशेषज्ञ की खोजपरक रिपोर्टिंग, लेख, फीचर, टिप्पणी भी आपको रियल टाइम में और मुफ़्त मिलती है।
रांची की चुनी हुई और महत्वपूर्ण खबरें भी पढ़ें । रांची मौसम: आज का सटीक और विस्तृत मौसम पूर्वानुमान ( मौसम ) यहां देखें।

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version