पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, ईडी ने दी ऐसी दलील कि नहीं मिली राहत
Alamgir Alam Bail: टेंडर कमीशन घोटाले में आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. झारखंड हाइकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. 20 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. वह सालभर से जेल में हैं. उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
By Guru Swarup Mishra | July 11, 2025 8:08 PM
Alamgir Alam Bail: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया. अदालत ने आलमगीर आलम को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ईडी की ओर से पक्ष रखा गया था. ईडी ने दलील दी थी कि आलमगीर के खिलाफ ठोस सबूत हैं. वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र होने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. 20 जून को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सालभर से जेल में हैं आलमगीर आलम
ईडी ने 15 मई 2024 को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में बंद हैं. उन पर टेंडर आवंटन में कमीशन लेने का ईडी ने आरोप लगाया है. ईडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को आरइओ के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, पटना और दल्लिी समेत कई ठिकानों पर छापामारी की थी. छापामारी के बाद वीरेंद्र राम सहित अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
ईडी की दूसरी कार्रवाई छह और सात मई 2024 को हुई थी. इसमें कई इंजीनियर, ठेकेदार और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल के ठिकाने पर छापामारी की गयी थी. संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से ईडी ने लगभग 32 करोड़ रुपये नगद बरामद किए थे. इसके बाद जांच का दायरा तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंचा था. दो दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था.
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