कोयला खदान आवंटन मामले में मनोज जायसवाल को 3 साल की सजा, कंपनी पर एक करोड़ का जुर्माना

Coal Scam: झारखंड के कोल ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने एक कंपनी पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों ने भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी करके कोल ब्लॉक हासिल किया था. इसलिए कंपनी के प्रबंध निदेशक को 3 साल की सजा सुनायी जाती है.

By Mithilesh Jha | July 10, 2025 9:29 PM
an image

Coal Scam: झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने एक कंपनी पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही कंपनी के प्रबंध निदेशक को 3 साल की सजा सुनायी है.

महुआगढ़ी कोल ब्लॉक आवंटन मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा

स्पेशल जज संजय बंसल ने झारखंड में महुआगढ़ी कोल ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं के लिए जेएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को जेल की सजा सुनायी. साथ ही कंपनी पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया.

8 जुलाई को कोर्ट ने सुनाया फैसला

अदालत ने 8 जुलाई को यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा, ‘मौजूदा मामला एक कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित है. दोषियों (कंपनी और उसके निदेशक) ने भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी करके उक्त ब्लॉक हासिल किया था.’

झारखंड की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मनोज जायसवाल को 3 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

अदालत सीबीआई के उप-कानूनी सलाहकार से सहमत थी, जिन्होंने कहा था कि ‘देश को बहुत बड़ा नुकसान’ हुआ है. अदालत ने कहा, ‘मनोज कुमार जायसवाल को आईपीसी की धारा 120-बी/420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 3 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी जाती है.

स्पेशल कोर्ट ने कहा- दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी

कोर्ट ने कहा कि जायसवाल को आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 3 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनायी जाती है. अदालत ने कहा कि ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

कंपनी पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

अदालत ने कंपनी पर धोखाधड़ी की आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के अपराध के लिए 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. सजा सुनाये जाने के बाद, जायसवाल ने अपनी सजा को निलंबित करने के लिए एक आवेदन दायर किया, ताकि वह दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर सके.

1-1 लाख के निजी और जमानत मुचलका देने पर मिली जमानत

अदालत ने कहा, ‘दोषी को सुनायी गयी कारावास की सजा 60 दिनों के लिए निलंबित रहेगी. उसे एक लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का जमानत मुचलका जमा करने पर जमानत दी जाती है.’

इसे भी पढ़ें

झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे नहीं रहे, दिल्ली में हुआ निधन

हेमंत सोरेन ने अमित शाह के सामने 1.36 लाख करोड़ के बकाया और सरना धर्म कोड समेत 31 मुद्दे उठाये

Hazaribagh News: अपहरण के आरोपी के पिता को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला, घर में लगा दी आग

12 से 15 जुलाई तक झारखंड के सभी 24 जिलों में आंधी के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

Latest Ranchi News in Hindi : रांची के स्थानीय समाचार, इवेंट, राजनीति, एजुकेशन, मौसम, बिजनेस, रेलवे, प्रशासनिक खबरों की ताजा अपडेट के लिए प्रभात खबर से जुड़े रहें। यहां निष्पक्ष समाचार, लाइव रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्ट, फैक्ट चेक के साथ खबरों की विश्वनीयता सुनिश्चित की जाती है। यहां पर प्रभात खबर के 100 से अधिक रिपोर्टर्स, संवाद सूत्र, एक्सपर्ट्स और विषय विशेषज्ञ की खोजपरक रिपोर्टिंग, लेख, फीचर, टिप्पणी भी आपको रियल टाइम में और मुफ़्त मिलती है।
रांची की चुनी हुई और महत्वपूर्ण खबरें भी पढ़ें । रांची मौसम: आज का सटीक और विस्तृत मौसम पूर्वानुमान ( मौसम ) यहां देखें।

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version