रांची. पोक्सो मामले के विशेष कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को पुणे (महाराष्ट्र) ले जाकर दुष्कर्म करने के अभियुक्त पवन लोहरा को दोषी ठहराया है. उसकी सजा की बिंदु पर 16 जून को सुनवाई होगी. अभियुक्त अनगड़ा थाना क्षेत्र निवासी है. इसे लेकर नाबालिग के पिता ने लालपुर थाना में अप्रैल 2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 14 जून 2023 को अभियुक्त पवन लोहरा को लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. प्राथमिकी में कहा गया था कि नाबालिग ट्यूशन पढ़ने गयी थी. पवन लोहरा, नाबालिग से पहले से बातचीत कर सारी योजना बना चुका था. नाबालिग को शादी का झांसा दिया. उसके बाद मांग में सिंदूर डाला और कहा कि वह उसके साथ शादी करेगा. इसके बाद वह उसके साथ पुणे चली गयी. नाबालिग पवन लोहरा के साथ एक महीने तक रही. उनके बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए. पुणे से वापस आने के बाद जब नाबालिग की मेडिकल जांच करायी गयी तो पता चला कि वह गर्भवती है. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों को प्रस्तुत किया गया.
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