रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शराब दुकानों में मैन पावर आपूर्ति करनेवाली कई कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी और राज्य सरकार का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए उत्पाद विभाग की डिमांड नोटिस को निरस्त कर दिया. साथ ही खंडपीठ ने उत्पाद आयुक्त को दो सप्ताह के भीतर नये सिरे से प्रार्थी कंपनियों को नोटिस देने को कहा. इस पर प्रार्थी अपना जवाब दाखिल करेंगे, जिस पर उत्पाद आयुक्त रीजन ऑर्डर पारित करेंगे. तब तक बैंक गारटी जिंदा रहेगी. खंडपीठ ने उक्त आदेश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया.
संबंधित खबर
और खबरें