झारखंड : ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को भेजा समन, 21 अप्रैल को हाजिर होने को कहा

सरकारी जमीन की हेराफेरी करने के मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी ने समन भेजा. पूर्व डीसी को 21 अप्रैल को ईडी ऑफिस आने को कहा. बता दें कि गत गुरुवार को ईडी ने छवि रंजन समेत जमीन के कारोबार से जुड़े 18 लोगों के कुल 21 ठिकानों पर छापा मारा था. वहीं, सात आरोपियों को गिरफ्तार किया.

By Samir Ranjan | April 17, 2023 9:48 PM
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Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) ने सरकारी जमीन में हेराफेरी करने के मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को समन भेजा है. आईएएस छवि रंजन को 21 अप्रैल को जोनल ऑफिस में आने को कहा है. मालूम हो कि 13 अप्रैल को ईडी ने छवि रंजन, अंचल अधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन के कारोबार से जुड़े 18 लोगों के कुल 21 ठिकानों पर छापा मारा था. वहीं, सेना के कब्जेवाले जमीन की हेराफेरी करने के आरोप में प्रदीप बागची सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार सातों आरोपियों को कोर्ट ने पूछताछ के लिए चार दिनों की रिमांड पर दिया.

13 अप्रैल को ईडी ने 21 ठिकानों पर मारे थे छापे

ईडी ने गुरुवार 13 अप्रैल को आईएएस अधिकारी छवि रंजन समेत 18 लोगों के कुल 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसमें झारखंड के अलावा बिहार और बंगाल के ठिकानों पर छापेमारी की गयी थी. छापेमारी के दौरान जमीन कारोबारियों के ठिकानों से सरकारी अधिकारियों के सील-मुहर बरामद हुए थे. वहीं, सीआई भानु प्रताप के घर से भारी मात्रा में जमीन के सेल डीड सहित अन्य प्रकार के सरकारी दस्तावेज मिले थे.

ईडी ने सात आरोपियों को किया था गिरफ्तार

इस दौरान सेना के कब्जेवाली जमीन की हेराफेरी करने के आरोप में प्रदीप बागची सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में रांची के बड़गाई के सीआई भानु प्रताप के अलावा जमीन कारोबारी अफसर अली, तलहा खान, फैयाज खान, सद्दाम हुसैन और इम्तियाज अहम मुख्य हैं.

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चार दिनों की रिमांड पर सातों आरोपी

ईडी ने गिरफ्तार सातों आरोपियों को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के आवास में पेश किया गया. यहां से इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया. इसके बाद पीएमएलए की विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने ईडी को सातों आरोपियों को पूछताछ के लिए चार दिनों की रिमांड पर देने का आदेश दिया था. इन आराेपियों से ईडी 16 अप्रैल से पूछताछ कर रही है.

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