रांची. सदर अस्पताल सभागार में व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया गया. कारोबारियों-स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फूड लाइसेंस लेकर ही खाद्य सामग्री बेचने की सलाह दी गयी. बताया गया कि हॉकर वर्ग के खाद्य कारोबारियों का फूड रजिस्ट्रेशन निशुल्क है. उन्हें अच्छी खाद्य सामग्री बेचने के लिए निर्देशित किया गया. खाना बनाने में अखाद्य रंग का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गयी. दुकान की साफ-सफाई, हाथों व उत्पादों को अच्छे से धोकर ही खाना बनाने की बात कही गयी. सुरक्षित खाद्य निर्माण और भंडारण संबंधित जानकारी भी दी गयी. इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सिद्धेश्वर बास्के, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सुबीर रंजन, सुशांत कुमार सहित खाद्य सुरक्षा कार्यालय के कर्मी और जिला के खाद्य व्यापारी उपस्थित थे.
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