रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बरियातू के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जमीन कारोबारी शेखर प्रसाद महतो उर्फ शेखर कुशवाहा की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. मामले में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की. मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि इस केस के लंबित रहने के दौरान सह आरोपी झामुमो नेता आनंद तिर्की उर्फ अंतू तिर्की, मो इरशाद, इरशाद अख्तर व मो अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से 29 मई 2025 को जमानत मिल चुकी है. प्रार्थी शेखर कुशवाहा का भी मामला उसी तरह का है. अधिवक्ता ने प्रार्थी को भी जमानत देने का आग्रह किया. वहीं ईडी की ओर से जमानत का विरोध करते हुए बताया गया कि प्रार्थी का मामला अन्य सह आरोपियों से भिन्न है. इसलिए इन्हें जमानत नहीं दिया जाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टरमाइंड मो सदाम हुसैन से पूछताछ के आधार पर ईडी ने झामुमो नेता अंतू तिर्की, जमीन कारोबारी बिपिन सिंह सहित नौ लोगों के ठिकाने पर छापामारी की थी. मामले में ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद, शेखर कुशवाहा सहित 10 को नामजद आरोपी बनाया है.
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