प्रमुख संवादाता, रांची : झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष के पूर्व के प्रावधानों में बदलाव किया है. कल्याण कोष से मिलनेवाली राशि में वृद्धि के साथ राशि मिलने के समय अंतराल में भी बदलाव किया गया है. काउंसिल के सचिव एस डी तिग्गा ने इस संबंध में शुक्रवार को पत्र जारी कर दिया. कल्याण कोष से अब तक शिक्षक व कर्मियों को तीन लाख तक अनुदान मिल सकेगा. अब तक अनुदान की अधिकतम राशि डेढ़ लाख रुपये थी. एक बार अनुदान मिलने के बाद शिक्षकों को दूसरे अनुदान के लिए दो वर्ष बाद आवेदन जमा करना होगा. वर्तमान में यह समय अंतराल पांच वर्ष था. शिक्षक कल्याण कोष से अब पति-पत्नी के साथ शिक्षक के माता-पिता व पुत्र (25 वर्ष की उम्र तक , बशर्ते वह बेरोजगार हो) अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन व नाबालिग भाई को कल्याण कोष का लाभ मिल सकेगा. कल्याण कोष से जिन बीमारियों के इलाज के लिए राशि मिलती है उसमें कोविड को भी शामिल कर लिया गया है. लकवाग्रस्त शिक्षक व कर्मियों को भी अनुदान मिलेगा. कल्याण कोष से हाइस्कूल, प्लस टू विद्यालय, इंटर कॉलेज के शिक्षक व झारखंड एकेडमिक काउंसिल के कर्मचारियों को अनुदान मिलता है. कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप जैक कर्मियों को अनुदान के लिए अंशदान नहीं देना होगा. माध्यमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत विजय ने अनुदान राशि में बढ़ोतरी के लिए जैक अध्यक्ष व सचिव के प्रति आभार जताया है.
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