योजना के तहत मिलने वाले लाभ
किसान समृद्धि योजना के तहत सरकार नदी, नाले, तालाब, पोखर, कुएं जैसे जलस्रोतों में 5 एचपी क्षमता के सौर ऊर्जा से चलने वाले सतही पंप सेट आधारित छोटे सिंचाई इकाई स्थापित करवाती है. इसकी सहायता से आसानी से 5 एकड़ खेत की सिंचाई की जा सकती है. इसकी खास बात यह है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने के कारण किसानों को बिजली की भी कोई समस्या नहीं होती है. साथ ही यह हर मौसम में सिंचाई के लिए उपयोगी है.
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पात्रता मापदंड
- आवेदक का झारखंड निवासी होना आवश्यक है.
- आवेदक के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए.
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- एक परिवार से केवल एक सदस्य ही पात्र होंगे.
- राशन कार्ड धारक हो.
आवश्यक दस्तावेज
- जमीन की मालगुजारी की रसीद
- वंशावली का शपथ पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट
- आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
कैसे करें आवेदन
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना के पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा.
- आवेदन पत्र भरने के बाद आपको ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा.
- ग्राम सभा से अनुमोदित आवेदन को लेकर आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर चले जाएं. यहां से आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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