झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, इस तारीख को ED रखेगी पक्ष
Jharkhand High Court: टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. प्रार्थी आलमगीर आलम की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया. उनकी ओर से बहस पूरी कर ली गयी है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तिथि निर्धारित की है.
By Guru Swarup Mishra | June 13, 2025 7:15 PM
Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट ने टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी आलमगीर आलम की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया. उनकी ओर से बहस पूरी कर ली गयी. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तिथि निर्धारित की है. उस दिन ईडी की ओर से पक्ष रखा जाएगा.
आलमगीर आलम ने दायर की है जमानत याचिका
प्रार्थी आलमगीर आलम ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. ईडी ने 15 मई 2024 को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में बंद हैं. उन पर टेंडर आवंटन में कमीशन लेने का ईडी ने आरोप लगाया है. ईडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को आरइओ के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, पटना व दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद वीरेंद्र राम सहित अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
ईडी की दूसरी कार्रवाई छह व सात मई 2024 को हुई थी. इसमें कई इंजीनियर, ठेकेदार व पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और नौकर जहांगीर के ठिकाने पर छापेमारी की थी. नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से ईडी ने लगभग 32 करोड़ नगद राशि बरामद की थी. इसके बाद जांच का दायरा तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंचा था. दो दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने अलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था.
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