झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया. ये जुर्माना अमित शाह पर टिप्पणी मामले में जवाब दाखिल करने में देरी की वजह लगाया गया.
By Sameer Oraon | May 17, 2024 9:10 PM
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया. ये जुर्माना अदालत में जवाब दाखिल करने में देरी के कारण लगाया गया है. दरअसल कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला चाईबासा के निचली में चल रहा है. जिससे निरस्त के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. इस पर राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट से अतिरिक्त समय देने की मांग की. जिस पर जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने नाराजगी व्यक्त की. बता दें कि इस मामले में पहले ही दो बार समय की मांग की जा चुकी है. तीसरी समय मांगने पर ही अदालत ने जुर्माना लगाया. अब इस मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मवकाश के बाद होगी.
क्या है पूरा मामला
दरअसल यह मामला साल 2018 का है. राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भाजपा में ही एक हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. कांग्रेस पार्टी में यह संभव नहीं है. उनके इस बयान पर प्रताप कुमार एक नामक शख्स ने चाईबासा की निचली अदालत में एक शिकायतवाद दायर किया था. इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया. उसी समन को निरस्त करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Latest Ranchi News in Hindi : रांची के स्थानीय समाचार, इवेंट, राजनीति, एजुकेशन, मौसम, बिजनेस, रेलवे, प्रशासनिक खबरों की ताजा अपडेट के लिए प्रभात खबर से जुड़े रहें। यहां निष्पक्ष समाचार, लाइव रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्ट, फैक्ट चेक के साथ खबरों की विश्वनीयता सुनिश्चित की जाती है। यहां पर प्रभात खबर के 100 से अधिक रिपोर्टर्स, संवाद सूत्र, एक्सपर्ट्स और विषय विशेषज्ञ की खोजपरक रिपोर्टिंग, लेख, फीचर, टिप्पणी भी आपको रियल टाइम में और मुफ़्त मिलती है। रांची की चुनी हुई और महत्वपूर्ण खबरें भी पढ़ें । रांची मौसम: आज का सटीक और विस्तृत मौसम पूर्वानुमान ( मौसम ) यहां देखें।