रांची: झारखंड में आज से ‘अनलॉक-1′ में घोषित छूट के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टेम्पो और हाथ रिक्शे को चलाने की छूट दी गयी लेकिन इनके लिए परिचालन के सख्त नियम जारी किये गये हैं. इन नियमों के तहत ऑटो एवं ई रिक्शा में चालक के अलावा सिर्फ दो और हाथ रिक्शे में एक ही सवारी चलेगी तथा उन्हें सैनेटाइजर रखने के अलावा सभी यात्रियों का विवरण भी रखना होगा. झारखंड के परिवहन सचिव ने इन व्यावसायिक वाहनों के परिचालन के लिए अलग से शर्तें (एसओपी) जारी किया जिनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा. अधिसूचना के अनुसार यह सभी वाहन प्रारंभिक स्थल से तय स्थान तक ही सवारी लेंगे. बीच में सवारी नहीं बैठायी जा सकेगी. एक बार यात्री के उतरने के बाद वाहन चालक को सीट, हैंडल आदि को सैनेटाइज करना होगा.
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