रांची (प्रमुख संवददाता). राज्य में खुदरा शराब दुकानों के संचालन के लिए चयनित प्लेसमेंट एजेंसियों को 30 जून के बाद अविधि विस्तार नहीं दिया जायेगा. वहीं, नयी उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 45 दिन और लग सकते हैं. ऐसे में एक जुलाई से लेकर नयी उत्पाद नीति लागू होने तक राज्य भर में खुदरा शराब की बिक्री झारखंड स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के देखरेख में की जायेगी. जेएसबीसीएल दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा शराब दुकानों का संचालन करने की तैयारी में है. जानकारी मिली है कि उत्पाद आयुक्त 15 जून तक प्रशिक्षण पर रहेंगे. उनके लौटने के बाद उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया जुलाई के अंत तक पूरी हो पायेगी. यानी अगस्त से खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में सौंप दिया जायेगा. इसके लिए दुकानों की ऑनलाइन बंदोबस्ती की जायेगी, जिसका सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है. बताया गया है कि शराब दुकानों के हैंडओवर-टेकओवर को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा. इस विषय पर चर्चा के लिए उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद बुधवार को उत्पाद आयुक्त, सहायक उत्पाद आयुक्त और उत्पाद अधीक्षक के साथ बैठक करेंगे. ::: वर्जन ::: नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री शुरू करने में समय लगेगा. जून के बाद प्लेसमेंट एजेंसियों को खुदरा शराब बिक्री को लेकर अवधि विस्तार नहीं दिया जायेगा. नयी उत्पाद नीति लागू होने तक जेएसबीसीएल के देखरेख में ही खुदरा शराब की बिक्री होगी. इस संबंध में जल्द दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा. योगेंद्र प्रसाद, उत्पाद मंत्री
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