झारखंड: मोदी सरनेम मामले में हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, खुद हाजिर होने के आदेश पर लगायी रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने इन्हें खुद (सशरीर) हाजिर होने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी.
By Prabhat Khabar Digital Desk | July 4, 2023 12:59 PM
रांची: मोदी सरनेम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने इन्हें खुद (सशरीर) हाजिर होने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी. आपको बता दें कि रांची निवासी प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में मानहानि का केस किया है. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है. विशेष अदालत ने इन्हें सशरीर पेश होने का आदेश दिया है. राहुल गांधी की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. आज मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.
16 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में सशरीर हाजिर होने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 16 अगस्त की तारीख तय की है. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है.
आपको बता दें कि रांची निवासी प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी मामले में मानहानि का केस किया है. इसी के तहत एमपी-एमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है. प्रदीप मोदी द्वारा अर्जी में आरोप लगाया कि 23 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जब रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी. इससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं.