रांची (प्रमुख संवाददाता). झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को विधायक जयराम महतो ने निजी कंपनियों में झारखंडियों के रोजगार का मामला उठाया. कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम-2021 को पास कर राज्य के स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत नियोजन देने की बात कही है. विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्य में स्थापित कंपनियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है. अधिनियम आने के बाद राज्य में निजी कंपनियों की ओर से 2.46 लाख उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान कराया गया. इसमें सिर्फ 53 हजार झारखंडी हैं, जो 21 प्रतिशत है. कहा कि सात दिनों में तीन निबंधित कंपनियों की संख्या घट गयी. पहले सरकार की ओर से बताया कि राज्य में 7473 कंपनियां निबंधित हैं. अब कहा जा रहा है कि 7470 कंपनियां है. सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि वर्तमान में झारखंड हाइकोर्ट ने इस नियमावली पर रोक लगा दी है. इस मामले में 26 मार्च को सुनवाई होनी है. विधायक द्वारा पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि आउट सोर्सिंग कंपनियां भी निजी कंपनियों के दायरे में आती हैं. मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि कानून रातों-रात लागू नहीं होता है. तीन वर्षों का समय निर्धारित था, लेकिन फिलहाल झारखंड हाइकोर्ट की ओर से इस पर रोक है.
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