सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत दी है. मंगलवार को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ ने मेडीकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को एक महीने की अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने पूजा सिंघल को रांची आने की मनाही की है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में ही रहने का निर्देश दिया है.सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को जमानत मेडीकल ग्रांउड पर मिला है. पूजा सिंघल को करीब सात महीने और 23 दिन बाद अंतरिम जमानत मिली है. कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अधीन चल रहे पल्स हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया था. गौरतलब हो कि पूजा सिंघल को 11 मई को इडी ने गिरफ्तार किया गया था. पूजा सिंघल को उनके खाते में जमा एक करोड़ रूपये का हिसाब नहीं देने के कारण गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें इडी के विशेष जज पीके शर्मा के समक्ष पेश किया गया था.
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