रांची में निषेधाज्ञा लागू, 60 दिनों तक प्रदर्शन या रैली पर रोक

Prohibition order imposed : राजधानी रांची के कई वीआईपी जगहों पर निषेधाज्ञा लागू की गयी है. सीएम आवास, हाई कोर्ट, विधानसभा सहित कई प्रमुख स्थानों के आसपास 4 जुलाई या अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. अगले 60 दिनों तक इन क्षेत्रों के आसपास धरना प्रदर्शन, रैली या जुलूस निकालने की सख्त मनाही रहेगी.

By Dipali Kumari | May 8, 2025 1:51 PM
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Prohibition Order Imposed : राजधानी रांची के कई वीआईपी जगहों पर निषेधाज्ञा लागू की गयी है. अगले 60 दिनों तक इन क्षेत्रों के आसपास धरना प्रदर्शन, रैली या जुलूस निकालने की सख्त मनाही रहेगी. सीएम आवास, हाई कोर्ट, विधानसभा सहित कई प्रमुख स्थानों के आसपास 4 जुलाई या अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी.

इस वजह से लागू हुई निषेधाज्ञा

जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क के बजाय लोग राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इन जगहों पर धरना प्रदर्शन या रैली निकालने से सरकारी कामकाज प्रभावित होते है. इसके अलावा यातायात व्यवस्था भी बाधित होती है. कई बार सड़कों पर वाहनों की कतारें लग जाती है. इसके मद्देनजर जिले के प्रमुख स्थानों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गयी है.

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इन जगहों पर निषेधाज्ञा लागू

  • कांके स्थित सीएम आवास के 100 मीटर की परिधि में.
  • राजभवन के 100 मीटर के दायरे में, जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर.
  • झारखंड हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में.
  • नई विधानसभा के 500 मीटर की परिधि में.
  • प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस के 100 मीटर के दायरे में.
  • एचईसी और प्रोजेक्ट भवन के 200 मीटर की परिधि में.

निषेधाज्ञा के दौरान इन चीजों की रहेगी मनाही

  • इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, रैली या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेगी.
  • किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बंदूक, तलवार, तीर-धनुष इत्यादि लेकर चलने की सख्त मनाही.
  • बिना किसी अनुमति के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी.

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