रांची (प्रमुख संवाददाता). झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि संताल परगना में एसपीटी एक्ट के तहत आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता. दान भी नहीं दे सकता. संताल परगना के कई स्कूल बंद होने के कगार पर हैं. कहा कि जिस प्रकार सीएनटी एक्ट में स्कूलों के लिए डीसी की अनुशंसा पर राज्यपाल को प्रस्ताव भेजने का प्रावधान है, उसी प्रकार एसपीटी एक्ट में भी डीसी की अनुशंसा से राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजने पर विचार किया जायेगा. झामुमो विधायक लुईस मरांडी की ओर से तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाये गये सवाल के जवाब में मंत्री ने यह बातें कही. विधायक लुईस मरांडी ने कहा कि जामताड़ा के नाला विधानसभा में प्रस्वीकृति प्राप्त देवलीश्वर उच्च विद्यालय भंडारबेड़ा वर्ष 1991-92 से संचालित है. यह क्षेत्र आदिवासी, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है और.इस स्कूल में आधारभूत संरचना का घोर अभाव है. ना तो चहारदीवारी है और ना ही छात्रों के अनुरूप वर्ग कक्ष. छात्र हित में आधारभूत संरचना का निर्माण कराया जाये. हेमलाल मुर्मू ने कहा कि संताल परगना में अल्पसंख्यक सहित कई स्कूल खुले हैं. विद्यार्थियों को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है. एसपीटी एक्ट बड़ी बाधा है. रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है. स्कूल-कॉलेज में रिलेक्शेसन देने की आवश्यकता है. इस पर राजेश कच्छप ने कहा कि सीएनटी में भी पांच साल का लीज एग्रीमेंट किया जाता है. इस पर मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि स्कूल-कॉलेज के लिए डीसी की अनुशंसा से राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजने पर विचार करेंगे.
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