डीजे संचालकों को 24 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, वरना होगी कार्रवाई, जानिए पूरी प्रक्रिया
Ranchi News : रांची के डीजे संचालकों के लिए एक बड़ी खबर है. जिले के सभी डीजे संचालकों को 24 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिया गया है. आदेश का उल्लंघन करनेवाले संचालकों पर जुर्माना लगाया जायेगा. साथ ही उपकरण जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई भी की जायेगी.
By Dipali Kumari | June 12, 2025 8:07 AM
Ranchi News : रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी डीजे संचालकों को 24 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. आदेश के तहत डीजे संचालकों को अपने निकटतम पुलिस थाने में संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज के रूप में पहचान पत्र, व्यवसाय का विवरण और उपकरणों की जानकारी स्वघोषणा पत्र के साथ जमा करना होगा.
इस बड़ी वजह से लिया गया फैसला
उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने उक्त आदेश जारी किया है. जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि यह कदम सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाया गया है. यह फैसला डीजे संचालन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए किया गया है.
रजिस्ट्रेशन नहीं करानेवाले संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
निर्धारित तिथि 24 जून 2025 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करानेवाले संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. संचालकों को ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण व विनियमन) के नियम 2000 और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा.
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