लेकिन इससे पूर्व पूर्व कोविड-19 से बचाव के सभी उपाय करने का निर्देश दिया गया है. इस बाबत सभी उपायुक्तों, आरडीडीइ और डीइअो को छह अगस्त के प्रभाव से कक्षाअों के संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे आयेंगे स्कूल :
विभागीय सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि जो भी शिक्षक अॉफलाइन कक्षा लेने स्कूल आयेंगे, उन्हें वैक्सीन का दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा. वैक्सीनेशन के बाद ही शिक्षक स्कूल में उपस्थित होंगे. अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाने की अनुमति दी गयी है. इसके साथ ही सभी प्रकार के स्कूल अॉनलाइन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाअों का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे. मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाये रखना व सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है.
कहा गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 31 जुलाई 2021 को जारी कोविड-19 गाइडलाइन तथा विद्यालयों के संचालन के लिए निर्गत स्टैंडर्ड अॉपरेटिंग प्रोसिजर (एसअोपी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये. उधर कोरोना संक्रमण कम होने के बाद पूर्व के निर्देश के आलोक में सोमवार से राज्य भर के हाइस्कूल व प्लस-टू स्कूल खुल गये. शिक्षक व कर्मचारी स्कूल पहुंचे तथा अपनी उपस्थिति दर्ज करायी. स्कूलों में साफ-सफाई भी शुरू की गयी है.
जानिये गाइडलाइन से जुड़ी आवश्यक बातें
स्कूलों में प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलकूद का आयोजन नहीं होगा.
बच्चों को स्कूल में टिफिन लाने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
स्कूल परिसर में आपात स्थिति के लिए राज्य हेल्पलाइन तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जायेगा.
सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
अब प्राथमिक स्कूलों सहित सभी कोटि के स्कूलों में शत-प्रतिशत शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक आयेंगे आैर विद्यालय का कार्य करेंगे.
Posted By : Sameer Oraon