झारखंड को केंद्र से मिलेंगे बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हेमंत सोरेन ने बताया ऐतिहासिक
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि झारखंड सरकार के बकाया 1.36 लाख करोड़ उन्हें दे दें. सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी.
By Kunal Kishore | August 14, 2024 8:28 PM
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झारखंड के 1.36 लाख करोड़ देने का आदेश दिया है. सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि झारखंड सरकार के बकाया 1.36 लाख करोड़ केंद्र सरकार दे दें. हेमंत सोरेन ने लिखा कि झारखंड सरकार लगातार केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पैसे मांग रही थी. हेंमत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के झारखंड की बकाया पैसे लौटाने के आदेश को बड़ी जीत बताया.
बड़ी जीत! माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार 🙏🏽🙏🏽
सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फ़ैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है
अब झारखंड को केंद्र से मिलेंगे अपने बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये!
हर झारखंडी के इस बकाये/अधिकार को लेकर आपकी अबुआ सरकार लगातार आवाज़ बुलंद कर रही थी।
सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा कि अब झारखंड को 2005 से बकाया खनिज रॉयल्टी के पैसे मिलेंगे. केंद्र सरकार झारखंड को इन पैसों का भुगतान 12 सालों में चरणबद्ध तरीके से करेगी. सोरेन ने आगे कहा कि इन पैसों का उपयोग राज्यवासियों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ जनकल्याण में किया जाएगा. इन पैसों का लाभ हर झारखंडवासी को मिलेगा.
चीफ जस्टीस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिश डीवाई चंद्रचूड़ संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य बकाया कर का दावा कर सकते हैं. लेकिन एक अप्रैल 2005 से पहले की बकाया राशि पर यह लागू नहीं होता है. संविधान पीठ ने 25 जुलाई को अपने निर्णय में केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दी. राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त जमीन पर कर लगाने के अधिकार को जारी रखा गया था.
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