Supreme Court: झारखंड की एक महिला ADJ ने क्यों खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? 29 मई को होगी सुनवाई
Supreme Court: अपने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी नहीं मिली तो झारखंड की एक महिला एडीजे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्होंने इस मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है. इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने 29 मई को तारीख दी है.
By Guru Swarup Mishra | May 27, 2025 5:35 PM
Supreme Court: रांची, राणा प्रताप-अपने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी नहीं मिलने पर महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उनकी ओर से अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ से इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया है.
छुट्टी का आवेदन रद्द करने का कारण क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने पूछा कि छुट्टी का आवेदन रद्द करने का कारण क्या है? इस पर अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया कि आवेदन रद्द करने का कारण भी नहीं बताया गया है. इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 29 मई को करने की बात कही.
एडीजे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि उनका तबादला (ट्रांसफर) हो गया है. उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए 10 जून से लेकर दिसंबर तक के अवकाश के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके आवेदन को बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया है.
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