Video|Jharkhand News|झारखंड में निजी कंपनियों में नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद विधानसभा परिसर में मंत्रियों और विधायकों से सवाल पूछे गए. मंत्रियों ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद सरकार पर इस कोई निर्णय लेगी. वहीं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के विधायक जयराम महतो ने कहा कि सरकार को इस फैसले के खिलाफ मजबूती के साथ जनहित में कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिनकी जमीनें गईं हैं, नौकरी भी उनको ही मिलना चाहिए. 75 फीसदी तो क्या, अगर सरकार 100 फीसदी आरक्षण देने का कानून बनाती है, तो वह सरकार के साथ खड़े रहेंगे. नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, ‘हम न्यायादेश की समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि जो भी कानून बनते हैं, वो जनभावनाओं के अनुरूप बनते हैं. अगर राज्य सरकारें अपने यहां लोगों को रोजगार देने के लिए कोई कानून बनाती हैं, तो यह जनभावना की अभिव्यक्ति है.’ उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद अगर महसूस हुआ, तो इस जजमेंट के खिलाफ ऊपरी अदालत में सरकार अपील करेगी.
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