विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर दो लाख देगी झारखंड सरकार, जानिए क्या है ‘विधवा पुनर्विवाह योजना’

Widow Remarriage Scheme झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक विशेष योजना ‘विधवा पुनर्विवाह योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर सरकार दो लाख तक का प्रोत्साहन राशि देती है. पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की थी.

By Dipali Kumari | April 21, 2025 3:38 PM
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Widow Remarriage Scheme : एक विधवा महिला को अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यह परेशानियां तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब कोई महिला बहुत ही कम उम्र या शादी के कुछ वर्षो बाद ही विधवा हो जाती है. एक तरफ जीवनसाथी को खोने का गम तो दूसरी ओर समाज और समाज के ताने जीवन जीने की आस ही छीन लेते हैं. कई बार तो परिस्थितियां इतनी दयनीय हो जाती है कि उस विधवा महिला को उसके ससुराल वाले साथ रखने से इनकार कर देते है और मायके वाले भी उसे अपनाने से साफ मना कर देते है. ऐसी परिस्थितियों में महिलाएं आर्थिक रूप से भी कमजोर और अकेली पड़ जाती है. लेकिन सरकार ने इन महिलाओं की परेशानियों को जड़ से खत्म करने और इनके बेरंग जीवन में एक बार फिर से रंग भरने की एक अनोखी पहल की है.

क्या है ‘विधवा पुनर्विवाह योजना’ ?

झारखंड सरकार ने इन महिलाओं के लिए एक विशेष योजना ‘विधवा पुनर्विवाह योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर सरकार दो लाख तक का प्रोत्साहन राशि देती है. पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की थी.

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पात्रता मापदंड

इस योजना के लिए महिला का झारखंड निवासी होना आवश्यक है. महिला की उम्र शादी योग्य होनी चाहिए. योजना के लिए आवेदन करते वक्त पति की मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है. वहीं पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र भी देना होगा. इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए पुनर्विवाह की तारीख से एक साल के अंदर आवेदन करना होगा. आयकर दाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी वाली महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं.

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