अप्रैल महीने में वीडियो हुआ था वायरल
रामशरण नागर ने बताया कि 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को गोली मारने की धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा था. इसके बाद, उन्होंने बताया कि इस मामले में अधिवक्ता सभा ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी और 19 अप्रैल को सूरजपुर थाने में तहरीर दी थी.
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23 अप्रैल को जिला कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
इसके अलावा नागर ने यह भी बताया कि 21 अप्रैल को उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस आयुक्त को भी सौंपी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं की गई. वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि इसके बाद उन्होंने 23 अप्रैल को गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत में अर्जी दाखिल की. अदालत ने मंगलवार को उनकी याचिका स्वीकार करते हुए सूरजपुर कोतवाली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. हालांकि, अभी तक पुलिस की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि FIR दर्ज न करने के पीछे क्या कारण रहा?
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