Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की एक कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि पूरे परिसर का एएसआई सर्वे नहीं होगा. बता दें, हिंदू पक्ष ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग की थी. लेकिन, कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले मदन मोहन यादव ने कहा कि दीवानी न्यायाधीश जस्टिस जुगल किशोर शंभू ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है.
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