Sambhal News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने संभल से सांसद जियाउर्रहमान के बिजली कनेक्शन को बहाल करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि सांसद को छह लाख रुपये की अनुमेय राशि जमा करने पर तुरंत बिजली कनेक्शन दिया जाए.
बिजली विभाग के पास नहीं है वैध अधिकार
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सांसद की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिजली विभाग द्वारा 12 साल की अवधि के बिल आकलन का कोई वैध अधिकार नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकतम एक साल की अवधि के बिल आकलन की ही अनुमति है और 1.91 करोड़ रुपये की मांग अनुचित और मनमानी है.
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2 जुलाई को अगली सुनवाई
सांसद के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता 6 लाख रुपये की राशि जमा करने को तैयार है. कोर्ट ने बिजली विभाग के वकील को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई को तय की है.
तुरंत बहाल किया जाए बिजली कनेक्शन
हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सांसद द्वारा निर्धारित राशि जमा करने पर उनके कनेक्शन को तुरंत बहाल किया जाए और भविष्य में समय पर बिल भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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