पश्चिम बंगाल : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने गुरुवार को केंद्र को उस जनहित याचिका पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय करने का आरोप लगाया गया है.अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अशोक चक्रवर्ती ने जनहित याचिका के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिका में इस तरह की कार्रवाई से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले का हवाला नहीं दिया गया है,मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र को जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
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