भाजपा मेरे खिलाफ लड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का करती है इस्तेमाल : अभिषेक बनर्जी

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अभिषेक को हर वक्त परेशान किया जा रहा है. कोई सबूत नहीं है. ममता ने यह भी कहा, अभिषेक को मुकदमे के लिए बार-बार निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना पड़ता है.

By Shinki Singh | September 13, 2023 12:17 PM
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प्राथमिक शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी को आज ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिये पेश होना पड़ा है. इस दौरान सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा मेरे खिलाफ लड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है. मेरे खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है. इस तरह की धमकियां मुझे सार्वजनिक सेवा या जनता तक पहुंचने से नहीं रोक पाएंगी. जनता को पता है कि तृणमूल की पहली प्रथमिकता जनता की सेवा है. ऐसे में ईडी और सीबीआई के जरिये भाजपा मुझे रोक नहीं सकती है.

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (I-N-D-I-A) की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की आज पहली बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति, सीटों के तालमेल, चुनाव अभियान कार्यक्रम और जनसभाओं पर चर्चा होने की संभावना है. यह बैठक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार के नयी दिल्ली स्थित आवास पर होगी. सांसद व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी समन्वय समिति के सदस्य हैं. हालांकि उक्त बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें समन जारी कर 13 सितंबर को ही पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में बुलाया है.

श्री बनर्जी ने रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा था कि इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने जा रही है. मैं भी इस समिति का सदस्य हूं, लेकिन ईडी ने समन जारी कर इसी दिन मुझे पेश होने के लिए कहा है. ईडी के नोटिस पर तृणमूल ने भाजपा व केंद्रीय जांच एजेंसी की भी आलोचना की है.

ईडी के समन पर मुख्यमंत्री और तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने एक बार फिर अभिषेक बनर्जी पर ‘राजनीतिक बदले’ का आरोप लगाया है. इस दौरान ही उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को गलत बताया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अभिषेक को हर वक्त परेशान किया जा रहा है. कोई सबूत नहीं है. ममता ने यह भी कहा, अभिषेक को मुकदमे के लिए बार-बार निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना पड़ता है.

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