इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माघ मेले पर प्रतिबंध की याचिका की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज माघ मेला 2022 में श्रद्धालुओं के आगमन पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी. याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई की.
By Prabhat Khabar News Desk | January 27, 2022 10:12 PM
Prayagraj News. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज माघ मेला 2022 में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते श्रद्धालुओं के आगमन पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी. याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार और मेला प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे है. यह याचिका उत्कर्ष मिश्रा की तरफ से दाखिल की गई थी.
याचिका के माध्यम को कोर्ट को बताया गया कि प्रयागराज माघ मेले में स्नान पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते है. श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों की भीड़ के कारण कोविड संक्रमण फैलाने के खतरा बढ़ सकता है. वहीं, अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि माघ मेला में स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर मेला प्राधिकरण की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है.
साथ जी जिला प्रशासन की ओर से भी गाइडलाइन को लेकर निगरानी रखी जा रही है. साथ ही मेले आने वाले सभी श्रद्धालुओं का एंट्री प्वाइंट पर बॉडी टेंप्रेचर चेक किया जा रहा है. इसके साथ ही मेले में लोग एक जगह एकत्रित न हो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा.