सरकारी भवनों में राजनीतिक पार्टियों के बैनर-पोस्टर को हटाने का निर्देश
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को वैसे सभी प्रकार के प्रचार सामग्री जो कि सरकारी भवनों में लगाए गए हैं उन्हें रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होने के 24 घंटे के अंदर हटाया जाना है. वहीं, अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अंदर सभी प्रकार के प्रचार-प्रसार सामग्रियों को हटा लेना है. उन्होंने सभी को बताया कि निजी स्थलों पर भी प्रचार- प्रसार करने से पहले निजी स्थल के स्वामी/ दावेदार से अनुमति लेना अनिवार्य है.
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जिले के विभिन्न एंट्री एवं एग्जिट प्वाइंट पर बनाए गये चेकपोस्ट
बैठक में पुलिस अधीक्षक पियूष पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न एंट्री एवं एग्जिट प्वाइंट पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं और चेक पोस्ट पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है. फ्लाइंग स्क्वायड, एसएसटी आदि के माध्यम से भी चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का कार्य किया जाएगा. बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी 23 रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र मो जावेद हुसैन ने कहा कि जिला उप निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता एवं इस दौरान क्या करें और क्या ना करे से संबंधित विस्तृत प्रति उपलब्ध करा दी गयी है. बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित अन्य उपस्थित थे.