कलकत्ता हाइकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की टिप्पणी, पंचायत चुनाव का मतलब पैसा ही पैसा

राज्य की जनता असुरक्षा से जूझ रही है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना स्वाभाविक है. लेकिन बंगाल में चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिये था.

By Shinki Singh | July 13, 2023 5:56 PM
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पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाइकोर्ट में बैलेट पेपर सड़क पर फेंके हुए मामले में हुगली के जंगीपाड़ा के बीडीओ को आज तलब किया गया था. बीडीओ से न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने कई सवाल -जवाब किये. बीडीओ का जवाब सुनने के बाद न्यायाधीश अमृता सिन्हा भड़क उठी. उन्होंने शपथ पत्र के साथ मतगणना केंद्र का सीसीटीवी फुटेज जमा करने का निर्देश दिया. इस दौरान न्यायधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर आप पंचायत जीत गए तो पैसा ही पैसा है, पांच साल की जनता की सेवा के नाम पर पैसा बनाने का मौका मिल जाएगा. आज की सुनवाई में चुनाव आयोग ने फिर कहा कि राज्य में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए.

1000 बैलेट पेपर  में से 400 बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया

जज ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा वोटों की गिनती कब शुरू हुई, प्रत्याशी एजेंट कब अंदर आये, कब बाहर चले गये इन सब सवालों का जवाब चाहिये. आयोग के वकील किशोर दत्ता ने बताया कि मामले की जांच का आदेश कोर्ट ने 12 जुलाई को दिया था. जज ने कहा, फिर जब 11 जुलाई को घटना हुई तो आयोग ने क्या किया. आयोग ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. आयोग के मुताबिक 1000 बैलेट पेपर में से 400 बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया. जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास वापस आ जाता है. चुनाव खत्म होने के बाद बैलेट पेपर का कोई महत्व नहीं रह जाता .

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पंचायत चुनाव जीतने के लिये हुई इस तरह की घटना

जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि इस घटना के लिये केंद्रीय या राज्य पुलिस जांच का आदेश नहीं दे सकतीं. इस मामले में आयोग को ही निर्णय लेना होगा. जज ने कहा कि सत्ता हथियाने की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता असुरक्षा से जूझ रही है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना स्वाभाविक है. रिटर्निंग ऑफिसर ने कोर्ट को एक हलफनामा सौंपा है. वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि हाइकोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी और रजिस्ट्रार जनरल की एक्सपर्ट टीम वीडियो की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी. अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.

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