ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आमने-सामने हुए दोनों पक्ष,अदालत ने दिया ये आदेश

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गयी है. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट कल यानि शुक्रवार को सुनवाई करेगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार, 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने का आदेश भी दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 19, 2022 12:07 PM
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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गयी है. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट कल यानि शुक्रवार को सुनवाई करेगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार, 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने का आदेश भी दिया है. इससे पहले बुधवार को वकीलों की हड़ताल की वजह से वाराणसी सिविल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई थी.

बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर कल सुनवाई करने का अनुरोध किया. मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने इसका विरोध किया. अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने अदालत से कहा कि देश भर में कई मुकदमे हैं, तात्कालिकता है और इसे आज ही सुना जाना चाहिए. ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही आज के लिए लंबित है.

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वहीं सुनवाई से पहले वकील विष्णु जैन ने कहा कि हमने अभी तक कोई हलफ़नामा दाख़िल नहीं किया है,मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए रखा था. इसमें अतिरिक्त गतिविधियां हुई हैं, कई अतिरिक्त दस्तावेज हैं जिसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाना है. इसके लिए हम कोर्ट से कुछ वक्त की मोहलत मांगेगे. हमने वहां (वाराणसी) में भी कुछ समय मांगा है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और हमें हर दस्तावेज को रिकॉर्ड में रखने की ज़रूरत है. तो एक साथ 2 कार्यवाही नहीं चल सकती है.

हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि जहां तक वजू खाने के नीचे की दीवार गिराने की अर्ज़ी का सवाल है, हमें कुछ समय लगेगा. मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष भी हमारे आवेदन पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कुछ समय की मांग करेंगे. बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में हिन्दू सेना ने सुप्रीम कोर्ट जवाब दाखिल किया. हिन्दू सेना ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग की. हिन्दू सेना ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष ने कई बातें अदालत से छुपाई.

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